समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत किसी भी श्रेणी वर्ग के 40 प्रतिशत दिव्यांग विवाहित जोड़े को, जिसमें वधु की आय 18 साल या अधिक और वर की आयु 21 साल या अधिक हो, तो एक बार में एक लाख रुपए अनुदान के रूप में देने का प्रावधान किया गया है.